सूचना का अधिकार
संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के रूप में जाना जाने वाला अधिनियम लागू किया है, जो 15.6.2005 को लागू हुआ, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। संसद ने उक्त अधिनियम को हर सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया है। संपूर्ण अधिनियम वेबसाइट http://www.persmin.nic.in पर उपलब्ध है। 12.10.2005 को और आम जनता अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाकर सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में जानकारी रख सकते हैं।